कोरबा-चांपा मार्ग में स्थित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा भू-अधिग्रहण के भू-विस्थापितों के रोजगार का मुद्दा विधानसभा में रामपुर क्षेत्र विधायक फूलसिंह राठिया ने उठाया हैं। रामपुर विधायक फूलसिंह राठिया ने इस संदर्भ में राजस्व मंत्री से लिखित सवाल किया।
विधायक श्री राठिया ने कहा कि लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, पताढ़ी की इकाई 3, 4, 5, 6 के लिए लगभग 1759 भू-स्वामियों से भूमि अधिग्रहण की गई है। भू-विस्थापित परिवार के सदस्यों को रोजगार की व्यवस्था की गई है या नहीं। क्या छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत 2.6 वर्षों के उपरांत भू स्वामियों को जीवन- यापन भत्ता व्यवस्था कराना होता है ? यदि हां तो लैंको कंपनी के द्वारा क्या कोई व्यवस्था की गयी ? विधायक ने पूछा कि यदि कंपनी द्वारा रोजगार व जीवन-यापन भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो क्या भूमि अधिग्रहण दिनांक से भू-स्वामियों को जीवन-यापन भत्ता दिया जाएगा या फिर भू-स्वामियों को उनकी भूमि वापस की जाएगी ?
प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लिखित जवाब में बताया कि इच्छुक परिवार को अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राजस्व मंत्री के अनुसार कंपनी का दिवालिया होने संबंधी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण अन्य व्यवस्था नहीं की गई है। इकाई क्रमांक 3 एवं 4 के प्रभावित भू-विस्थापितों में अधिकांशतः लोगो की भूमि पूर्व में भी संयंत्र की इकाई क्रमांक 1 व 2 के लिए भी अधिग्रहित की गई है। जिसके एवज में भू-विस्थापितों को संस्थान में रोजगार प्रदान किया जा चुका है। जो कि विगत 15-16 वर्षों से संयंत्र में कार्यरत हैं। पात्र भू-विस्थापितों को छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास नीति के तहत इकाई क्रमांक 3 एवं 4 के प्रचालन में आने के पश्चात् योग्यता एवं उपलब्धता अनुसार स्थायी रोजगार अथवा जीवन यापन भत्ता प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में संयंत्र एनसीएलटी न्यायालय हैदराबाद के अधीन दिवालिया प्रक्रिया विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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