छत्तीसगढ़ में होली पर शराब दुकानें खुली रखने के फैसले ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। नई आबकारी नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने शुष्क दिवस (ड्राई डे) की संख्या 7 से घटाकर 4 कर दी है। इसी के तहत अब होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
यह पहली बार होगा जब रंगों के पर्व होली पर राज्य में शराब दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी।
🗣️ आबकारी मंत्री का बयान
सरकार के फैसले पर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि आबकारी नीति के तहत साल में 4 दिन अनिवार्य रूप से दुकानें बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त कलेक्टरों को वर्ष में 3 दिन तक दुकानें बंद रखने का अधिकार दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि यदि किसी जिले के कलेक्टर को लगता है कि होली के दिन दुकानें बंद रहनी चाहिए, तो वे अपने विवेक से आदेश जारी कर सकते हैं।
⚔️ विपक्ष का हमला
मुख्य विपक्षी दल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार राजस्व के लिए जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया —
“क्या मंत्रिमंडल के फैसले को कोई जिला कलेक्टर बदल सकता है?”
बैज ने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक प्रबंधन में विफल रही है, इसलिए ड्राई डे के दिन भी दुकानें खोलकर राजस्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि होली पर शराब बिक्री से अपराध की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।
📌 क्या बदला नई नीति में?
नई आबकारी नीति के तहत अब केवल 4 दिन ही अनिवार्य ड्राई डे रहेंगे:
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)
पहले होली सहित कुल 7 दिन शराब बिक्री पर रोक रहती थी।
गौरतलब है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भी इस बार शराब दुकानें खुली थीं, जिस पर कांग्रेस ने प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया था।
🔎 अब सवाल जनता के सामने
सरकार का तर्क है कि यह नीति संशोधन का हिस्सा है और कलेक्टरों को विवेकाधिकार दिया गया है।
विपक्ष इसे कैबिनेट के फैसले से पीछे हटने की कोशिश बता रहा है।
अब बड़ा सवाल यही है —
क्या कलेक्टर वास्तव में कैबिनेट के निर्णय को बदल सकते हैं, या यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है?
होली से पहले इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति में नया रंग जरूर घोल दिया है।
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