कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया “विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025” गांवों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। यह बात विधायक बिल्हा विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा (छत्तीसगढ़) धरमलाल कौशिक ने प्रेस क्लब तिलक भवन, टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खातों जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है और यह नया अधिनियम उसी कड़ी का सशक्त विस्तार है।
धरमलाल कौशिक ने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का अधिक उन्नत, प्रभावी और पारदर्शी स्वरूप है। जहां पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। साथ ही मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, विलंब होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित रखने का प्रावधान किसानों के हित में है, जिससे खेती प्रभावित नहीं होगी और ग्रामीण पलायन पर भी रोक लगेगी। यह अधिनियम फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेगा।
श्री कौशिक ने बताया कि अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार और सिंचाई संरचनाओं के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजू देवी राजपूत सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे।
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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति — धरमलाल कौशिक
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