जिला मुख्यालय। वर्ष 2022 में दर्ज एक दुष्कर्म प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी रूहाब मेमन को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 1,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, यह मामला 16 नवंबर 2022 को दर्ज हुआ था। पीड़िता, जो एक कॉलेज छात्रा है, ने शिकायत में बताया था कि आरोपी—जो उस समय छात्र संगठन एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था—उसे कांकेर क्षेत्र से वाहन में लेकर बाहर गया था। वापसी के दौरान वह उसे जंगल क्षेत्र में ले गया, जहां दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर विवेचना की। सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी रूहाब मेमन को दोषी पाया और सजा का आदेश जारी किया।
न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।


