विधानसभा में आज नक्सल इलाकों से मैदानी इलाकों में पुलिसकर्मियों के तबादले का मुद्दा उठा। भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस कर्मियों की पदस्थापना का मामला उठाया। कांग्रेस विधायक ने गृह मंत्री से सवाल पूछा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है? दिशा निर्देश का क्या पालन किया गया है और कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश कब तक जारी होंगे। पुलिसकर्मियों के आवास की व्यवस्था की भी जानकारी मांगी गयी।
CG Assembly: जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते है, उनकी कम से कम 3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रो में पदस्थापना की जाती है या जिन कर्मचारियों की उम्र 54 वर्ष से कम है उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है।
नक्सल इलाकों में 3 सालों नौकरी के बाद पुलिस कर्मियों की अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है।
CG Assembly: गृहमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कर्मियों की पदस्थापना का विभाग से दिशा निर्देश जारी है। उसका समय समय पर पालन किया जाता रहा है। पुलिसकर्मियों के तबादले का निर्देश पुलिस मुख्यालय की स्थापना समिति की बैठक में हुए निर्णय के बाद जारी किया जाता है। गृहमंत्री ने बताया कि नक्सल इलाकों से मैदानी इलाकों में ट्रांसफर के लिए नियम पहले से बने हुए हैं, जिसका पालन किया जाता रहा है।
CG Assembly: वहीं आवास की जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिए 18,355 आवास उपलब्ध है, वहीं 898 आवास निर्माण किए जा रहे है। बाकी के आवास के लिए 2024-25 के मुख्य बजट में प्रावधानित है। उन्होंने पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में आवास को लेकर काम नही किया गया, इसलिए हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस पर आगे भी अभी करना है।
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