दुकानदार द्वारा फर्नीचर बनाने हेतु राशि लिए जाने के पश्चात फर्नीचर डिलीवरी नहीं दिए जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा विक्रेता को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए फर्नीचर की एडवांस राशि 25,000 एवं अन्य व्यय प्रदान किए जाने का आदेश किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका आमाकिरण ऑस्कर ने विक्रेता को एक वुडन दरवाजा टीकवुड डोर नेम प्लेट सहित का आर्डर 50,000 रूपये में तय होने के पश्चात फोन पे के माध्यम से 25,000 हजार रूपये एडवांस के रूप में भुगतान किया परंतु उसके बाद भी विक्रेता ने उक्त दरवाजा की डिलीवरी नहीं दी एवं एडवांस बतौर ली गई राशि आवेदिका को प्रदान नहीं की।

आवेदिका द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सुक्ष्म परिशीलन पश्चात् मामले में निष्कर्ष दिया कि अनावेदक का रकम एडवांस में प्राप्त करने के पश्चात भी समान डिलवरी नही किया जाना न ही एडवांस राशि वापस किया जाना उक्त कृत्य अनुचित व्यापार व्यवहार तथा सेवा में कमी होना है।

ऐसी दशा में विक्रेता मून सेल्स सर्विस जवाहर नगर रायपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए एडवांस की राशि 25,000 रूपये तथा उस पर एडवांस प्राप्ति दिनांक से आदेश दिनांक तक 7 प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 5,000 रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 2,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया।

Share.

About Us

हमारी यह समाचार पोर्टल वेबसाइट नवीनतम ख़बरों, विस्तृत विश्लेषण और सामयिक घटनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करती है। कन्हैया सोनी द्वारा स्थापित और संपादित, हम निष्पक्ष और विश्वसनीय समाचारों के प्रति समर्पित हैं।

Contact Us

 Editor: कन्हैया सोनी

Contact No.: +91 89596 82168
Email : kaniyason2521@gmail.com

Follow For More

© 2025 Soni Narad Muni News. All Rights Reserved. Developed by Nimble Technology

Exit mobile version