छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकेगा। गुमटी, ठेला या मोबाइल वाहनों के माध्यम से व्यवसाय करने वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने नगर पालिका प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत नए नियम लागू किए हैं, जिसके अनुसार हर व्यापारी को निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

नगर निगम क्षेत्रों में गुमटी-ठेले वालों के लिए यह शुल्क 250 रुपए प्रति माह, वहीं नगर पंचायतों में 100 रुपए प्रति माह तय किया गया है। मोहल्लों, कालोनियों, चौराहों और व्यावसायिक इलाकों में व्यापार करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है।

मोबाइल वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वालों को भी अब अनुमति लेनी होगी। जैसे—खाद्य सामग्री, कपड़ा, खिलौना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि बेचने वाले वाहन चालकों को 300 से 500 रुपए मासिक शुल्क के आधार पर लाइसेंस दिया जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम कार्रवाई कर सकेगा और बिना अनुमति किए जा रहे व्यापार को जब्त भी किया जा सकेगा। नए नियमों के लागू होने के बाद सभी असंगठित व्यापारियों को 15 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

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