प्रदेश में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अवैध प्लाटिंग रोकने के उद्देश्य से भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है.

संसोधन के बाद 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की बिक्री नहीं हो सकेगी. यह नियम शहरों में लागू नहीं होगा.

नामांतरण प्रक्रिया होगी सरल –

इसके अलावा संसोधन के बाद भू स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिश और उत्तराधिकारी को नामांतरण के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. भू स्वामी जीवित रहते भी अपने वारिस और उत्तराधिकारी को अपने स्वामित्व की जमीन दर्ज कर सकेगा. भू स्वामी की मृत्यु होने पर जमीन सीधे वारिस के नाम नामांतरण हो जाएगा.

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