कोरबा के विशेष न्यायाधीश श्री एस. शर्मा की अदालत ने बिजली चोरी के गंभीर मामलों में आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आरोपी सोनसाय विश्वकर्मा, निवासी आई.टी.आई. चौक के पास, रामपुर कोरबा, पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई।

क्या है मामला?
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, पोड़ीमार ज़ोन कोरबा की जांच टीम ने 14 जनवरी 2021 को सोनसाय के निवास पर छापा मारकर हुकिंग कर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इससे कंपनी को 65,969 रुपये की आर्थिक क्षति हुई।
वहीं, 28 जनवरी 2021 को सोनसाय के मोटरसाइकल स्टोर्स में भी डायरेक्ट हुकिंग कर बिजली चोरी करते हुए पाया गया, जिससे कंपनी को 58,156 रुपये का नुकसान हुआ।

अदालत का फैसला :
विशेष न्यायाधीश ने प्रथम प्रकरण में 79,200 रुपये और दूसरे प्रकरण में 69,900 रुपये का अर्थदंड लगाया।
यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपी को प्रत्येक मामले में 60 दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

कड़ी पैरवी और सख्त संदेश :
परिवादी कंपनी की ओर से अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने मजबूत साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर दोष सिद्ध कराया।
विशेषज्ञों के अनुसार, बिजली चोरी के मामलों में अधिकतम 3 साल की जेल, भारी जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

सख्त चेतावनी :
यह फैसला बिजली चोरी करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश है कि ऐसे मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई से बचना मुश्किल है।

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