नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को वर्ष 2024 में जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला संसद मार्ग थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। अदालत अब इस मामले में सजा के बिंदु पर 4 जून को सुनवाई करेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अलका लांबा ने जंतर-मंतर क्षेत्र में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद प्रदर्शन में भाग लिया था। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी कर्मचारियों के कार्य में भी बाधा उत्पन्न हुई, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अलका लांबा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था और खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल की मांग की थी। हालांकि साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में अलका लांबा ने कहा कि उन्हें इस तरह के फैसले की पहले से आशंका थी। उन्होंने कहा कि यह मामला जुलाई 2024 का है, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था और महिला कांग्रेस महिला आरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी।
अलका लांबा ने आरोप लगाया कि महिलाओं की आवाज उठाने के कारण उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में एफआईआर और चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने कहा, “मैं डरने वालों में से नहीं हूं। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। यदि इसके लिए सजा मिलती है तो मैं उसका भी सामना करूंगी।”
उन्होंने आगे कहा कि देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल है और जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं तो उन्हें ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। उनके अनुसार यह मामला लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है और उन्होंने केवल संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखी थी।
गौरतलब है कि इसी वर्ष अप्रैल में अदालत ने मामले में आरोप तय करने के बाद अलका लांबा का बयान दर्ज किया था। अब दोषसिद्धि के बाद 4 जून को होने वाली सुनवाई में अदालत सजा के संबंध में दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी, जिसके बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

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