छत्तीसगढ़ पुलिस के दामन पर एक और काला धब्बा तब जुड़ गया, जब पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेढ़े (आरक्षक क्रमांक 1211) को महिला से दुष्कर्म और गंभीर अनैतिक आचरण के आरोपों में पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। यह सख्त कार्रवाई विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, द्वारा की गई।
पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। एफआईआर के तुरंत बाद उसे निलंबित किया गया, लेकिन कानून से बचने के लिए आरोपी फरार हो गया। विभागीय जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अब उसे सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
एएसपी पद्मश्री तंवर के अनुसार, पीड़िता का नाबालिग बेटा पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध है। कानूनी मदद के बहाने संपर्क में आए आरक्षक ने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया।
महिला का आरोप है कि 19 नवंबर, रात करीब 8 बजे, आरोपी ने मदद के बहाने बस स्टैंड के पास बुलाकर अश्लील हरकतें कीं और जबरन आपत्तिजनक कृत्य किया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया।
घटना सामने आते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हालात बिगड़ने पर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और एफआईआर दर्ज कर जांच विशेष टीम को सौंपी गई।
एसएसपी विजय अग्रवाल की यह कार्रवाई पुलिस महकमे में महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश मानी जा रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
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“ख़ाकी हुई शर्मसार: बेटे को छुड़ाने के नाम पर जिस्म की सौदेबाज़ी — दुष्कर्म के आरोपी आरक्षक अरविंद मेढ़े बर्खास्त”
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